
Big news Uttarakhand: Section 144 is applicable here with immediate effect
हल्द्वानी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट:- उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा आयोजित परिषदीय परीक्षा 2023 की हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षायंे 16 मार्च से 06 अप्रैल 2022 के मध्य होगी। परगना मजिस्टेट मनीष कुमार सिंह ने आदेश दिये हैं कि परीक्षा प्रारम्भ होने से परीक्षा समाप्ति तक परगना हल्द्वानी के समस्त परीक्षा केन्द्रों 100 गज की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है।
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परगना मजिस्ट्रेट ने कहा है कि परीक्षा केन्द्रों के 100 गज के अन्दर बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नही होंगे तथा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र,लाठी तथा डंडा आदि लेकर परीक्षा स्थल अथवा 100 गज की परिधि में नही आयेगा। उन्होने निर्देश दिये कि परीक्षा स्थल के 100 गज की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति फोटो स्टेट मशीन अथवा फैक्स नही लगायेगा साथ ही कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिधि में ड्रोन कैमरे आदि का संचालन नही करेगा।
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उन्होने कहा यह आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा 16 मार्च से 06 अपै्रल 2023 तक परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में लागू हांेगे। आदेशोें में किसी भी प्रकार का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।