
Breaking: District Magistrate Sonika imposed Section 144 in Dehradun! know the reason
देहरादून: जिलाधिकारी सोनिका ने अवगत कराया कि जनपद देहरादून में 5 मार्च 2023 को आयोजित होेने वाली कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022 की लिखित परीक्षा को शुचितापूर्ण, उत्कृष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु निम्न 96 परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये हैं। समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं उनके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी।
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परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना या 5 से अधिक व्यक्ति (परीक्षार्थियों को छोड़कर) समूह के रूप में एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेगें और न ही जुलूस आदि निकालेगे।
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कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जनभावना को किसी प्रकार से नही भडकावेगा और कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शान्ति भंग होना सम्भावना हो । जनपद क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
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भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
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उपरोक्त प्रतिबंध 05 मार्च, 2023 को परीक्षा समाप्ति तक देहरादून जनपद के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होगे, यदि यह इससे पूर्व वापस न लिया जाये। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
यह आदेश दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर निर्गत किया गया।