Dehradun: Bobby Panwar and his companions released from jail
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इस दौरान बॉबी पवार ने कहा कि आंदोलन अभी भी पूर्व की भांति ही जारी रहेगा।। सरकार को युवा बेरोजगारों की मांगों पर अमल करना चाहिए जिससे बेरोजगारों का आंदोलन समाप्त हो सके, उन्होंने कहा कि जब तक सरकार नियुक्ति प्रक्रिया रोककर जांच नहीं करा देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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बता दे कि राजधानी में बीते गुरुवार को युवाओं के आंदोलन के बाद हुए पथराव के मामले में गिरफ्तार बेरोजगार छात्र संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार व उनके साथी अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। बॉबी पवार ने समस्त मीडिया बन्धुओं, अधिवक्ताओं व बार एसोसिएशन का धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी युवाओं का भी आभार व्यक्त किया है।
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बॉबी पवार उनके साथियों को आखिरकार सुद्दोवाला जेल से रिहा कर दिया गया जहां आज दोपहर में ही उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी गई थी जिसके बाद जमानत के कागजात जेल में पहुंचे और बॉबी पवार और उनके साथियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया इस दौरान तस्वीरों में कांग्रेस के नेता और बॉबी पवार के वकील दिखाई दे रहे हैं जमानत मिलने के बाद अब बॉबी पवार और उनके साथियों ने राहत की सांस ली है और आंदोलन जारी रखने की बात कही है।
राजधानी में बीते गुरुवार को युवाओं के आंदोलन के बाद हुए पथराव के मामले में गिरफ्तार बेरोजगार छात्र संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार व उनके साथी अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं बॉबी पवार ने जेल से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मीडिया व अधिवक्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हुए उन युवाओं का भी आभार व्यक्त किया है।
जो बॉबी पवार व अन्य के गिरफ्तार होने के बावजूद आंदोलन में डटे रहे और अपनी मांगों को बुलंद करते रहे बॉबी पवार ने कहा है कि वह जेल से निकलकर अब सीधे शहीद स्थल जाकर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को प्रणाम करेंगे इसके बाद युवाओं से बातचीत कर अगला फैसला लेंगे।
इससे पहले पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है। सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट से थोड़ी देर में लिखित आदेश जारी होंगे। बॉबी समेत सात की जमानत पर मंगलवार को फैसला टल गया था। आज बुधवार को मामले में सुनवाई हुई।
सीजेएम कोर्ट में बॉबी समेत सभी आरोपियों पर जानलेवा हमले की धारा लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग पर हुई बहस। अदालत में अभियोजन की ओर से रखे गए घायल अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट रखे गए। इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा अधिकारी घायल थे तो बाद में ड्यूटी क्यों की। इसके बाद छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर कोर्ट में बहस हुई। अभियोजन ने बेल बॉन्ड ना भरने को आधार बताया। बचाव ने पहला ऑर्डर जारी रखने की अपील की।
पुलिस ने जमानत का विरोध किया और पुलिस अफसरों को अस्पतालों में भर्ती बताते हुए मुकदमे में फिर से आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला) शामिल करने की मांग की। बचाव पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने आज पुलिस को घायलाें के इलाज के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे।
सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बॉबी समेत सात की जमानत पर अभियोजन और बचाव पक्ष में जोरदार बहस हुई। जिसके बाद पथराव और उपद्रव के आरोपी बॉबी समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है।
इस मौके पर दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल,सचिव अनिल कुमार शर्मा,अधिवक्ता शिवा वर्मा,रोबिन त्यागी,दीपक गुप्ता,संग्राम सिंह पुंडीर, अधिवक्ता संदीप चमोली आदि मौजूद रहे।