The High Court imposed a fine of twenty thousand on former in-charge registrar Dr. Rajesh Kumar Adana
नैनीताल: मा० उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खण्ड पीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कार्यरत डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 349 /SB/2021 में दिनाँक तेरह फ़रवरी को सुनवाई करते हुए पूर्व प्रभारी कुलसचिव डॉ राजेश कुमार अदाना पर बीस हजार का जुर्माना लगाया है एवं उसे दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को देने का आदेश पारित किया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक कल! इन मुद्दों पर लग सकती है मुहर
बता दें की डॉ वीरेंद्र कुमार द्वारा रस शास्त्र एव भेषज्य कल्पना विभाग में प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की मांग की गई है जिसकी सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा विश्विद्यालय की तरफ से दायर शपथ पत्र पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा की विश्विद्यालय द्वारा न्यायालय का समय बर्बाद किया गया। बिग ब्रेकिंग: उत्तराखंड में IAS-PCS अधिकारियों के Transfer
इसके साथ ही न्यायालय ने तीन सप्ताह के भीतर विश्विद्यालय को एक बेहतर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए गए साथ ही अपने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश को यथावत रक्खा गया मामले की अगली सुनवाई सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है l