500 fine for not applying mask here! order issued
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की दर को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं कि शहर में बिना मास्क निकलने वालों से पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला जाए।
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आदेश में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों एवं घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा, स्कार्फ पहनना अनिवार्य कर दिया है।
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साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एव॔ उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली 2019 व्यवस्थाओं के अनुरूप ₹500 से ₹1000 तक जुर्माने का प्रावधान किया है उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट देहरादून आर राजेश कुमार ने जारी करते हुए रिज उप जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
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स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि सुनिश्चित कराया जाए कि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलने पाए।
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भीड़भाड़ भरे बाजारों के साथ चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर जांच की जाए। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों का चालान किया जाए। साथ ही मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।
जिलाधिकारी ने शहरवासियों से मास्क लगाने के साथ ही कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने तमाम सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को भी यह आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी का कहना है कि वह स्वयं विभागों का औचक निरीक्षण करेंगे, यदि कोई बिना मास्क पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।