
देहरादून: कोविङ-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में हुआ आदेश जारी। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नया आदेश जारी किया है।
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दरअसल, नए आदेश के मुताबिक 58 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को आफिस आने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ गर्भवती महिलाओं को भी घर से काम करने के निर्देश दिए गए (वर्क फ्रॉम होम) है।
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आपको बता दें कि नए आदेश में साफ किया है कि गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों, गर्भवती महिलाओं और 58 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को आफिस आने की जरूरत नहीं है, वे घर से ही काम कर सकते (work from home) हैं।