उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड राज्य सरकार ने हज कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की है जिस के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखण्ड राज्य हज समिति का 03 वर्षीय कार्यकाल निकट भविष्य में पूर्ण होने के दृष्टिगत, श्री राज्यपाल एतदद्वारा केन्द्रीय हज समिति अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 35/2002) की धारा 18 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य हज समिति में निम्नाकित व्यक्तियों को नामित करते हुए पुनर्गठित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।