आज की सबसे बड़ी ख़बर! सरकार ने ‘लैंडयूज’ पर लिया बड़ा फैसला
सचिव शैलेश बगोली ने संशोधित दरों का शासनादेश किया जारी

उत्तराखण्ड : उत्तराखंड राज्य में आज की सबसे बड़ी ख़बर सामने आ रही है जहां उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जमीनों के भू-उपयोग (लैंडयूज) परिवर्तन की दरें कम कर दी गई हैं। इससे जमीनों पर आवास, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने की राह आसान हो गई है। सचिव शैलेश बगोली ने संशोधित दरों का शासनादेश जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक, महायोजना के तहत अब कृषि एवं हरित क्षेत्र की जमीन का मनोरंजन एवं पर्यटन के लिए लैंडयूज बदलने पर सर्किल रेट का 30 के बजाए 10 प्रतिशत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक में 25 के बजाए 15 प्रतिशत, आवासीय में बदलने पर 50 के बजाए 15 प्रतिशत, औद्योगिक में परिवर्तन के लिए 50 के जाए 15 प्रतिशत और व्यावसायिक लैंडयूज परिवर्तन के लिए 150 के बजाए 15 प्रतिशत लैंडयूज शुल्क लिया जाएगा।परिवहन एवं संचार की भूमि का मनोरंजन एवं पर्यटन में लैंडयूज बदलने पर 20 के बजाए 10 प्रतिशत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक में 40 के बजाए 15 प्रतिशत, आवासीय में 60 के बजाए 15 प्रतिशत, औद्योगिक में 50 के बजाए 15 प्रतिशत, व्यावसायिक में 100 के बजाए 15 प्रतिशत शुल्क देना होगा।