उत्तराखंड अध्यापति नियमावली 2017 को लेकर बड़े आदेश जारी

उत्तराखंड अध्यापति नियमावली 2017 में छूट प्रदान किये जाने के सम्बंध में निर्देश जारी किए गए है। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था एवं प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (ट)मावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल नियमावली एवं सुसंगत आदेशों में निम्नवत संशोधन किये जाने की
राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। बिना कार्यानुभव के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु श्रेणी ‘E’ के रूप में एक नयी श्रेणी सृजित की जाती है। श्रेणी’E’ के रूप में पंजीकृत ठेकेदारों को अधिकतम रू0 20.00 लाख तक के कार्य आवंटित किये जा सकते हैं।
(2) श्रेणी-‘AA’ को समाप्त किया जाता है। कार्यादेश की उक्त संशोधित सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक के लिए लागू होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कार्यादेश की सीमा पूर्ववत् रू० 2.50 लाख होगी। ई-टेण्डरिंग की न्यूनतम सीमा में वृद्धि –रू० 35.00 लाख (रू० पैतीस लाख मात्र) से अधिक की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक ई-निविदा के माध्यम से कराये जाय। उक्त तिथि के पश्चात् पूर्व व्यवस्था स्वत ही यथावत् लागू हो जायेगी।