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उत्तराखंड: यहां शिक्षकों के हुए बंपर प्रमोशन और ट्रांसफर! लिस्ट जारी

पदोन्नत विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य

उत्तराखण्ड वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 व उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोषित एवं 2013 में एवं उत्तराखण्ड शिक्षक विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली 2013 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 8507 / शिविर / 2020 दिनांक 21 अप्रैल 2020 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में दिनाक 14 102020 को गठित जनपदीय पदोन्नति समिति के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैताग 35,400-1,12,400 लेवल 6 की पदोन्नति सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (विषय भाषा) घेतनक्रम 44,900-1,42,400 वेतन मैट्रिक लेवल-7 में उनके नाम के सम्मुख स्थम्भ 05 में अंकित विद्यालय में की जाती है। यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है जिसे बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली / प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 के किसी भी प्राविधान के अन्तर्गत अनियमित पाये जाने पर निरस्त किया जा सकेगा। पदोन्नत विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने पर पदोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। किसी भी अध्यापक को समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अगामी 03 वर्षो तक पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों पर उत्तराखण्ड राजधानी सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग चार गो नियमावली 2020 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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