उत्तराखंडकोविड-19

अगर आप आ रहे हैं उत्तराखंड तो देखिए नए आदेश के खास पॉइंट्स

अगर आप आ रहे हैं उत्तराखंड तो देखिए नए आदेश के खास पॉइंट्स

उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है जहां उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। सोमवार 30 अगस्त को राज्य सरकार ने एसओपी जारी की और बताया कि किस तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा? तो देखिए आदश…

उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को राज्य में 7 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। 31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर की सुबह तक कर्फ्यू के बारे में जो आदेश जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक अगर आप किसी और राज्य से उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो आप स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना न भूलें. दूसरे राज्य से पैतृक गांव पहुंचने पर 7 दिन के आइसोलेशन की शर्त रहेगी और जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे पहले की निगेटिव कोविड रिपोर्ट साथ रखनी होगी।

नए आदेश के खास पॉइंट्स

  • शादी समारोह, अंतिम संस्कार आदि कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों के जुटने का नियम जारी रहेगा। वहीं, राज्य ने यह स्पष्ट किया है कि कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड 19 की रोकथाम के लिए चल रहा टीकाकरण अभियान जारी रहेगा।
  • शिक्षा विभाग अलग से सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी करते हुए बताएगा कि राज्य में कई तरह के कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों के लिए किस तरह की गाइडलाइन अनिवार्य होगी।
  • कोविड प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले स्टूडेंट्स के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को खुलने की अनु​मति होगी। कोचिंग संस्थानों में 50 फीसदी क्षमता का नियम जारी रहेगा।
  • किस इलाके में कर्फ्यू में किस तरह ढील या राहत दी जा सकती है, इस बारे में फैसला लेने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिए गए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button