
देहरादून: राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-382(1)/xxx(2)/2021/55(35)2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा कोविड-19 के प्रभावों के कारण दिनांक 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क में पूर्ण छूट दी गयी है।3.10.2021 के बाद आंमत्रित किये जाने वाले आवेदनों में अब अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। आयोग द्वारा इसे 01.10.2021 को जारी किये गये विज्ञापन संख्या-38/UKSSSC/2021 पदनाम-उद्यान पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी व अन्य पद से लागू कर दिया गया है व इस चयन में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना
होगा।
इस प्रकार राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश के अनुरूप उपरोक्त विज्ञापन 01 अक्टूबर, 2021 तथा उसके बाद दिनांक 31 मार्च 2020 तक जारी होने वाले विज्ञापनों में किसी भी अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा।