उत्तराखंडस्वास्थ्य

आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव के कार्यकाल में कारनामे पे कारनामा

नाटकीय अंदाज में चालाक वकील की समझदारी ने विश्वविद्यालय को माननीय न्यायालय द्वारा दुबारा जुर्माना लगाने से बचाया

In the tenure of the former registrar of Ayurveda University, feats on feats

Dehradun@Shagufta: नैनीताल: मा० उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित खण्ड पीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत कार्यरत डॉ संजय त्रिपाठी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 412 /SB/2021 में  तेरह फ़रवरी को सुनवाई के दौरान विश्विद्यालय के अधिवक्ता भूपेश काण्डपाल ने नाटकीय तरह से विश्वविद्यालय की तरफ से दाखिल शपथ पत्र को वापस ले लिया एव बेहतर शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति माँगी है।

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बता दे की ऐेसे ही एक अन्य मामले में मा0 न्यायालय ने पूर्व प्रभारी कुलसचिव डॉ राजेश कुमार अदाना पर बीस हजार का जुर्माना लगाया है एवं उसे दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को देने का आदेश पारित किया गया है बता दे की डॉ संजय त्रिपाठी द्वारा प्रोफेसर के पद पर पदोन्नती की मांग की गई है l मामले की अगली सुनवाई सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है l

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