उत्तराखंडराजनीति

धामी सरकार के लिए गले की फांस बने उनके ही विधायक! पढ़ें पूरी ख़बर

ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून : विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपने ही भाजपा विधायक महेश नेगी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महेश नेगी उत्तराखंड के द्वाराहाट से भाजपा के विधायक हैं। विधायक महेश नेगी को देहरादून पुलिस ने सेक्स स्कैंडल मामले में क्लीन चिट दे दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी शनिवार को महेश नेगी के मामले में जांच अधिकारी की ओर से रिपोर्ट के आधार पर मामले का निपटारा कर दिया। जिसके बाद नेगी पर दुष्कर्म के आरोप लगाने वाली पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मोर्चा खोल दिया है।

सेक्स स्कैंडल में फंसे भाजपा विधायक महेश नेगी को पुलिस जांच में क्लीन चिट मिलने पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पीड़िता ने कहा कि सत्ता के दबाव में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है। पीड़िता ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा किस मुद्दे पर वे सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। पीड़ित ने कहा कि पुलिस की एकतरफा फाइनल रिपोर्ट से भाजपा का बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का सच सामने आ गया
है।

दरअसल,  यह मामला उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से गरमाया हुआ है। देहरादून पुलिस के क्लीनचिट दिए जाने पर महेश नेगी का एक बार फिर से राज्य में विरोध शुरू हो गया है। द्वाराहाट की एक महिला ने विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में राजधानी देहरादून की नेहरू कालोनी थाने में कोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया।

वहीं, विधायक की ओर से भी महिला के खिलाफ नेहरू कालोनी थाने में ब्लेकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की विवेचना अधिकारी दीक्षा सैनी ने स्वयं सीजेएम कोर्ट देहरादून में विधायक महेश नेगी व बेटी का डीएनए जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। बिना डीएनए जांच के जांच अधिकारी ने प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो पाया है और विवेचना अधिकारी ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है।

भाजपा विधायक महेश नेगी की ओर से डीएनए टेस्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका का हाईकोर्ट ने शनिवार को निपटारा कर दिया। अदालत के आदेश पर की गई जांच में जांच अधिकारी की ओर से पेश अंतिम रिपोर्ट के मद्देनजर कोर्ट ने याचिका निपटा दी। कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार विधायक पर दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

इसी मामले में पीड़िता की ओर से दायर वाद में कोर्ट ने सरकार और विधायक को अगले महीने की 13 जनवरी तक शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। पीड़ित महिला ने कहा कि विवेचना अधिकारी की ओर से फाइनल रिपोर्ट पांच नवंबर को दाखिल की गई थी, लेकिन इसकी प्रतिलिपि अभी तक उन्हें नहीं मिली है।

पीड़िता ने कहा कि पुलिस जांच में उनके व विधायक के कई जगह साथ रहने की पुष्टि हो चुकी है। सिनर्जी हॉस्पिटल में भी विधायक ने उनका इलाज करवाया। पुलिस ने जांच में तथ्यों की अनदेखी की है। पीड़िता ने फिर दोहराया कि उसकी बेटी का पिता भाजपा विधायक महेश नेगी है। फिर बिना डीएनए जांच के पुलिस कैसे फाइनल रिपोर्ट लगा सकती है।

इसके अलावा उसकी बेटी की ओर से भी भरण पोषण का मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पीड़िता ने नये सिरे से पुलिस जांच की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि पुलिस ने सत्ता के दबाव में गुपचुप ढंग से 5 नवंबर को ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी। और कोर्ट व उन्हें फाइनल रिपोर्ट की प्रति तक उपलब्ध नही करायी।

इधर, पीड़िता के वकील एसपी सिंह ने कहा कि जबरदस्ती बलात्कार करने के बावजूद भी पीड़िता की ओर से दी गयी शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मजबूर हो कर पीड़िता को माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद मजबूर हो कर थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस को अभियुक्त गण महेश नेगी और उसकी पत्नी रीता नेगी के विरुद्ध 5/6 सितम्बर को धारा 376,506IPC के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी।

पीड़ित महिला ने कहा कि वह अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती रहेंगी। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्याय पाने के लिए यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इस मुद्दे को उछालने के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है।

माननीय उच्च न्यायलय में उक्त प्रकरण की CBI से जांच कराने हेतु पीड़िता की ओर से दाखिल की गयी रिट याचिका अभी विचाराधीन है और उसमे बहस हेतु दिनाँक 13/01/2022 नियत की गयी है बहस के उपरांत माननीय उच्च न्यायलय स्वयं ही CBI द्वारा या किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच कराने हेतु आदेश पारित कर सकती है।

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