उत्तराखंडकोविड-19

ब्रेकिंग: कोविड-19, ‘Omicron’ के नियत्रंण को दिशा-निर्देश में संशोधन 

देहरादून: उत्तराखंड से बड़ी ख़बर सामने आ रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्याः 894/USDMA/792 (2020), दिनांक 07 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा हैं:-

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Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। (curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट संलग्नक-2 के अनुसार प्रदान की जायेगी)।

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Market Opening: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

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राज्य में स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

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