उत्तराखंड

देवर-भाभी विवाद में नया मोड़, बरी आरोपी के खिलाफ पीड़िता की अपील, अदालत ने जारी किया नोटिस!

रिपोर्टर गौरव गुप्ता।

लालकुआं। देवर-भाभी के विवादों से जुड़े एक बहुचर्चित आपराधिक मामले में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। निचली अदालत से आरोपी के बरी होने के बाद पीड़िता ने उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए आरोपी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2018 का है। पीड़िता ने कोतवाली लालकुआं में अपने देवर अजय कुमार अनेजा, निवासी सुभाष नगर, वार्ड नंबर-5 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना 9 मार्च 2018 की बताई गई, जबकि 11 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद प्रकरण की सुनवाई न्यायालय में चलती रही।

लंबी सुनवाई के उपरांत 16 फरवरी 2026 को न्यायिक मजिस्ट्रेट (जूनियर डिवीजन) हल्द्वानी की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। न्यायालय के इस निर्णय के बाद मामला शांत होता नजर आ रहा था, लेकिन पीड़िता ने निर्णय के खिलाफ अपील करने का फैसला लिया।

पीड़िता की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान के माध्यम से 7 अप्रैल 2026 को प्रथम अपर जिला जज, हल्द्वानी की अदालत में अपील दायर की गई। अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया तथा आरोपी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई 2026 की तिथि निर्धारित की है। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, अतः अंतिम निर्णय आना शेष है।

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